पढ़िएं जनपद में कौन दुकान किस दिन और कब से कब तक खुलेगी, नियमों की अनदेखी पर होगी बंद



जनसंदेश न्यूज़
बलिया। जिलाधिकारी हरिप्रताप शाही ने लॉकडाउन 3.0 में विभिन्न नियम व शर्तों के मुताबिक दुकान खोलें जाने की छूट देते हुए सोशल डिस्टेंस व साफ-सफाई के नियमों का विशेष ध्यान दिये जाने की बात कहीं है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार जनपद की सीमा से सटे बक्सर जनपद के रेड जोन में होने और इसके अलावा अन्य सीमावर्ती जिलों के ऑरेंज जोन में होने के कारण विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई है। जिसके लिए दुकानदारों व ग्राहकों को मॉस्क व सेनेटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंस के नियमों का पूर्णतः पालन करने का आदेश दिया गया। ऐसा ना करने की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। 
जिलाधिकारी ने जनपद में विभिन्न दुकानों को किस दिन और कब से कब तक खोलना है, इसकी सूची जारी करते हुए जनपद के समस्त सक्षम अधिकारियों से इसके अनुपालन हेतु निर्देशित किया। 
जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण, मैकेनिकल, कृषि खाद्य पशुपालन से संबंधित दुकानें तथा घी-तेल सोमवार से शनिवार तक सुबह सात बजे से अपराह्न 3 बजे तक खोली जायेंगी। इसी प्रकार बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन हार्ड वेयर स्टोर (टाइल्स, मार्बल), प्लाईवुड, शटरिंग, बांस बल्ली, कम्यूटर, मोबाइल, चश्मा, घड़ी, आटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब, जनरल स्टोर की दुकानें बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह 10.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक खोली जायेगी। 
वहीं सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, कास्टेमेटिक, चूड़ी, जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के ग्लास, झोला, कापी किताब, स्टेनरी, खेलकूद के सामान, फोटो स्टेट की दुकानें मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को सुबह 10.30 बजे से अपराह्न  3.30 तक खोली जायेगी। वहीं मेडिकल, डेरी व गैंस सिलेंडर की दुकानें प्रतिदिन खोली जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर मिष्ठान, चाट-पकौड़ी, कोल्डड्रिंक, पान, गुटखा, मसाला, समोसा व चाय के साथ अन्य खुली खाने पीने वाली चीजों के दुकान नहीं खोले जायेंगे। नियमों की अनदेखी या अवहेलना करने पर दुकानें बंद करा दी जायेगी। 



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