चंदौली में लॉकडाउन 4.0 को लेकर जिलाधिकारी की नई गाइड लाइन हुई जारी, पढ़िएं क्या, कैसे और कब होगा संचालित
जनसंदेश न्यूज़
चंदौली। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा लॉकडाउन 4.0 में शासन के निर्देश पर दिये जाने वाली सहूलियतों के दृष्टिगत नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत जिलाधिकारी ने जिले में आवश्यक गतिविधियों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। जिलाधिकारी के अनुसार अब चंदौली जनपद में कोरोना वायरस के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है, इसलिए आगे हमें विशेष सतर्कता बरतनी है, इसलिए शासन स्तर पर जो भी निर्देश प्राप्त हुए है, उसके आधार पर जनपद में विभिन्न गतिविधियों के संचालन को लेकर निर्णय लिया गया है। सभी जनपदवासियों से अपील है कि वें लॉकडाउन के नियमों का पालन कर कोरोना वायरस के प्रभाव से बचे रहे।
जिलाधिकारी ने जारी किये गये नये निर्देशों में सोशल डिस्टेंस के साथ ही साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा है। आईए जानते है जिलाधिकारी ने जनपद में क्या-क्या सहूलियतें दी है और क्या गाइड लाइन जारी किये है।
यह होगा संचालित
- कटेंमेण्ट जोन के बाहर सभी प्रकार की औद्योगिक गविधियां संचालित होगी। लेकिन सबको फेस, मॉस्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
- कटेंमेण्ट जोन के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगर पालिका क्षेत्र में वाणिज्यिक दुकानें डिर्पाटमेंटल स्टोर इत्यादि विभिन्न नियमों के साथ खोले जायेंगे।
- बाजारों में दुकानों को खोलने के लिए रोस्टरवार व्यवस्था लागू होगी। इस प्रकार दुकान खोले जायेंगे जिससे प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले।
- कटेंमेण्ट जोन के बाहर शराब की दुकानें सुबह 10 से 7 बजे तक खोली जायेगी।
- कटेमेंण्ट जोन के बाहर मिठाई की दुकानें रोस्टरवार खोली जा सकती है, लेकिन सिर्फ बेचा जायेगा, दुकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
- शादी में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे, इसके पहले अनुमति लेनी होगी।
- समस्त प्रकार के माल वाहकों को आवागमन की अनुमति होगी।
- चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त दो यात्री और दो पहिया पर सिर्फ एक यात्री। अगर पीछे महिला बैठी है तो दो लोग भी जा सकते है।
कटेंमेण्ट जोन में निम्नलिखित प्रोटोकॉल का होगा पालन
- कटेंमेण्ट जोन में शत-प्रतिशत लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु का शत प्रतिशत कवरेज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य टीम कांट्रेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर लोगों को क्वांरटीन किये जाना सुनिश्चित करना।
- हाउस टू हाउस सर्विंलांस विशेष रूप से गठित टीम द्वारा किया जायेगा।
- समस्त केसों का नैदानिक प्रबंधन (क्लिनिकल मैनेजमेंट) किया जायेगा।
- लोगों की काउसिंलिंग व संचार प्रबंधन हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे।
- जोन के अंदर किसी भी वाहन या बाहरी व्यक्ति के आवागमन निषेध होगी, सिवाय चिकित्सकीय व प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के।
- जोन में कड़ा परिधिय नियंत्रण (स्ट्रीक पैरीमीटर कन्ट्रोल) लागू किया जायेगा, जो प्रवेश और निकास हेतु स्पष्ट व्यवस्था की जायेगी।
- जोन में आवश्यक व्यक्ति तथा वस्तुओं से संबंधित पूरा विवरण रखा जायेगा। बिना अनुमति के किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
अन्य प्रतिबंध
- सार्वजनिक जगहों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं रहेंगे।
- गैर आवश्यक गतिविधियों को जनसामान्य का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह वर्जित रहेगा।
- लोगों का अन्तर्राजीय आवागमन प्रतिबंधित। आवश्यक व चिकित्सा सेवा को छोड़कर।
- समस्त स्कूल, कालेज, कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
- होटल, लॉज, धर्मशाला, मैरिज लॉन बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, थियेटर, बार, सभागार बंद रहेंगी।
- स्पा, हेयर सैलून, पान-गुटखा की दुकानें, चाय पकौड़े की दुकने, गुमटियां पूर्ण की भांति बंद रहेंगी।
- - 65 वर्ष से अधिक तथा गंभीर बिमारियों से ग्रसित लोग का बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
- सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य हेतु बंद रहेंगे।
इस तरह खुलेंगी दुकानें
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें...
किराना, फल, सब्जी, कृषि उपकरण, मैकेनिकल, कृषि खाद्य, पशुपालन से संबंधित के साथ तेल-घी की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुलेगी।
बुधवार, शुक्रवार और रविवार को यह दुकानें
बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन, हार्डवेयर स्टोर, मार्बल, टाइल्स, प्लाईवुड, शटरिंग, बांस, बल्ली, कलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रीक्स, कम्प्यूटर, मोबाइल, चश्मा, घड़ी, आटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब से संबंधित सभी दुकानें व जनरल स्टोर। सुबह 10.30 से अपराह्न 3.30 बजे तक।
मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा (रेडिमेड, साड़ी व शूटिंग-सर्टिंग), कास्टमेटिक, चूड़ी, जूता चप्पल, रस्सी, कागज के ग्लास, झोला, कापी-किताब, स्टेशनरी, खेलकूद के सामान और फोटो स्टेट। सुबह 10.30 से अपराह्न 3.30 बजे तक।
इसके अलावा मेडिकल की दुकान, डेयरी व गैस सिलेंडर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे।
सभी दुकानों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कार्रवाई की जायेगी।
सावधानियां
-सार्वजनिक जगहों पर मॉस्क लगाना अति आवश्यक होगा।
-शादी जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जायेगा तथा 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगे।
- इसी प्रकार अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना देना होगा।
- सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना सख्त मना होगा।
- निजी, सरकारी तथा संगठनों के प्रमुख समस्त स्टॉफ को आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी छूट नियम व शर्तों के मुताबिक होगी, ऐसा ना करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।