1 से 12 मई के बीच मिलेगा खाद्यान, शिकायत के लिए इस टोल फ्री नंबर का करें प्रयोग
निर्धारित उपभोक्ताओं को तय तारीख में मिलेगा गेहूं और चावल
घटतौली करने वाले दुकानदारों की फोन कर दर्ज कराएं शिकायत
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जनपद के सभी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मई माह का खाद्यान्न एक से 12 मई के बीच वितरित होगा। डीएम कौशल राज शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इन दुकानों में जिले के ग्रामीण और शहरी इलाके की ऐसी सभी क्रियाशील उचित दर दुकानों से तय तिथि में सिर्फ गेहूं तथा चावल का बांटा जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारक (निःशुक वितरण 35 किलो प्रति कार्ड), ऐसे सक्रिय मनरेगा कार्डधारक जिनको पात्र गृहस्थी राशनकार्ड जारी है (निःशुल्क प्रति यूनिट की दर से), ऐसे सक्रिय श्रम विभाग में पंजिकृत श्रमिक जिनको पात्र गृहस्थी राशनकार्ड दिया गया है (निःशुल्क प्रति यूनिट की दर से), ऐसे सक्रिय नगर निकाय में पंजिकृत लोग जिन्हें पात्र गृहस्थी राशनकार्ड जारी है (निःशुल्क प्रति यूनिट की दर से) खाद्यान्न वितरित होगा। जबकि इन श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को पहले की ही तरह दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराएंगे।
डीएम ने आम नागरिकों के अपील की है कि वह घटतौली करने वाले दुकानदारों/ कोटेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। जनता संबंधित शिकायत विभागीय टोल फ्री नंबर 18001800150 और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0542-2221939 या टोल फ्री नंबर 1077 पर कर सकती है। ताकि दोषी कोटेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना संभव हो।