युवती के अपहरण मामले में हीलाहवाली थानाध्यक्ष को पड़ा भारी, डीआईजी ने किया निलंबित


दण्डात्मक कार्रवाई का निर्देश

जनसंदेश न्यूज़
बलिया। पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दूबे ने एक युवती के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज करने को लेकर हीलाहवाली करने वाले दोकटी थानाध्यक्ष को निलंबित कर उनके विरुध्द दण्डात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। श्री दूबे ने पत्रकारों को बताया कि दोकटी में एक युवती के अपहरण का मामला गुमशुदगी में दर्ज करने एवं पुलिस अधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करने का मामला संज्ञान में आया है। 
उन्होंने इस मामले में दोकटी थानाध्यक्ष को निलंबित कर उनके विरुध्द दण्डात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। कहा कि मंडल में थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी व जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। थानाध्यक्ष जन सामान्य की समस्या को सुनकर निस्तारण करें, ताकि आमजन को न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इस मामले में कोई शिथिलता बर्दाश्त नही की जाएगी। 
कहा कि पुलिस व आमजन के मध्य सम्बन्ध मधुर हो तथा पुलिस का व्यवहार बेहतर हो, इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कहा कि होली त्यौहार को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन सतर्क है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ ही सभी समुदायों के लोगों की बैठक की गई है। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे के विरुध्द कार्रवाई को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनको इस प्रकरण की जानकारी नही है। कहा कि प्रकरण की विवेचना हो रही है। नियमानुसार कार्रवाई होगी।


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