एडीएम ने शातिर को जिला बदर का दिया आदेश
जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नजूल) प्रयागराज गंगा राम गुप्ता ने शनिवार को फैय्याज पुत्र जैनुद्दीन निवासी कपूरी बढ़ैया थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 की उपधारा 3 (क) के अन्तर्गत आदेश देते हुए उसे 24 घण्टे के अन्दर जनपद की सीमाओं को छोड़ कर बाहर चले जाए और इस आदेश की तिथि से 06 माह की अवधि तक जनपद प्रयागराज की सीमाओं में प्रवेश न करें। उ
क्त अभियुक्त की छवि जनता के मध्य में दबंग एवं शातिर किस्म की है और भा0द0ंवि0 के अध्याय 16,17 एवं 22 में वर्णित अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इनकी छवि आम जनता के मध्य गुण्डे के रूप में पहचान की गई है।